जयपुर में कईं वस्तुओं पर लगा प्रतिबंध Featured
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जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी कर जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ, लोहे व कांच पाउडर या विषैले पदार्थ से बने मांझे के उपयोग से आमजन व पक्षियों को हानि पहुंचने की सम्भावना को देखते हुए इनके प्रयोग पर 31 जनवरी 2018 को प्रात: 7 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक, जयपुर क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी व्यक्ति के प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ, लोहे व कांच पाउडर या विषैले पदार्थ से बने मांझे के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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